Loksabha Election 2024 का बिगुल बज गया है इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है; जानिए आपके क्षेत्र में कब हैं मतदान और “आचार संहिता” के नियम के बारे में…

Loksabha Election 2024: देश में 7 चरणो में होगा चुनाव

Loksabha Election 2024; 96.8 करोड़ मतदाताओं के लिए एक जीवंत लोकतांत्रिक माहौल सुनिश्चित करने के प्रयास में, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि Loksabha Chunav 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी।

Loksabha Election 2024 Dates announce

देश में 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव।

पहला चरण: 19 अप्रैल 2024

दूसरा चरण: 26 अप्रैल 2024

तीसरा चरण: 7 मई 2024

चौथा चरण: 13 मई 2024

पांचवां चरण: 20 मई 204

छठा चरण: 25 मई 2024

सातवां चरण: 1 जून 2024

देश में 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार (16 मार्च, 2023) को घोषणा की कि आगामी Loksabha Election 2024 में 96.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। 10.5 लाख मतदान केंद्रों और 1.5 करोड़ मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया की तैयारी चल रही है।

आचार संहिता के नियम:

आचार संहिता” आम तौर पर चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में उल्लिखित नियमों या प्रावधानों को संदर्भित करता है। ये नियम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता में Loksabha Election 2024 के आमतौर पर शामिल कुछ प्रमुख सिद्धांत और नियम यहां दिए गए हैं:

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  • राजनीतिक दलों का आचरण: Loksabha Election 2024 में  राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनावी प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने वाले तरीके से आचरण करें। उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है जो मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं।
  • प्रचार दिशानिर्देश: Loksabha Election 2024 राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अभियानों के संचालन के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसमें पोस्टर, बैनर, लाउडस्पीकर और अन्य अभियान सामग्रियों के उपयोग पर नियम, साथ ही रैलियों और बैठकों के लिए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल हैं।
  • नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक: Loksabha Election 2024 आदर्श आचार संहिता ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाती है जो धर्म, जाति, जातीयता, लिंग या किसी अन्य विशेषता  के आधार पर भड़काऊ, अपमानजनक  या भेदभावपूर्ण  हो। चुनाव प्रचार के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण और व्यक्तिगत हमले सख्त वर्जित हैं।
  • कानून और व्यवस्था का रखरखाव: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव  के दौरान कानून और व्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करना आवश्यक है। उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए जो हिंसा भड़का सकती हैं या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकती हैं।
  • रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार: आदर्श आचार संहिता  मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, उपहार  या अन्य प्रलोभनों  के उपयोग पर रोक लगाती है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को वोटों  के बदले रिश्वत, एहसान  या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देने या स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  • निष्पक्ष मीडिया कवरेज: Loksabha Election 2024  राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव के दौरान निष्पक्ष और न्यायसंगत मीडिया कवरेज के हकदार हैं। आदर्श आचार संहिता समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है कि सभी उम्मीदवारों को मीडिया तक समान पहुंच मिले।
  • चुनाव व्यय सीमा: आदर्श आचार संहिता  उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार  पर खर्च  की जाने वाली धनराशि  की सीमा निर्धारित करती है। इन व्यय सीमाओं का उद्देश्य राजनीति  में धन के अनुचित प्रभाव को रोकना और अभियान वित्तपोषण  में पारदर्शिता  को बढ़ावा देना है।

कुल मिलाकर, आचार संहिता  या आदर्श आचार संहिता  चुनावी प्रक्रिया की अखंडता  और निष्पक्षता  सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे भारतीय संविधान  में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों  की रक्षा होती है।

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